Follow Us

असमः शाम आठ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू

7 Views

गुवाहाटी, 27 अप्रैल (हि.स.)। असम में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने राज्य सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है।  मंगलवार को असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने आदेश जारी करते हुए महामारी को रोकने के लिए सभी जिलों के लिए समेकित और संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 (2) (एच) के तहत कुछ छूट के साथ प्रतिदिन शाम 08 बजे से सुबह 05 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए आपात उपाय के रूप में असम के सभी जिलों में रात का कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान अत्यावश्यक व आपातकालीन सेवाएं सभी सुरक्षा उपायों के साथ बहाल रहेंगी। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, स्वायत्तशासी व अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक निगम आपातकालीन सेवाओं जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, वेतन और खाता कार्यालय, बिजली को सुरक्षा उपायों के साथ कर्फ्यू में छूट दी गयी है।

सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों (जैसे कार्गो, टिकटिंग, एयर फ्रेट स्टेशन, सीएफएस, आईसीडी आदि) के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सभी सेवाओं व गतिविधियों सहित जल एवं स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन (वायु/रेलवे/बसें), आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी और नगर निगम सेवाएं, और वैध पहचान पत्र के आधार पर अन्य सभी आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। सार्वजनिक सेवाओं का निर्बाध वितरण संबंधित विभागों व एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। वैध पहचान पत्र पर असम की अदालतों के सभी न्यायिक अधिकारी व अधिकारी को छूट मिलेगी। सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ आदि और अन्य अस्पताल सेवाएं (जैसे अस्पताल, डायग्नोस्टि केंद्र, क्लीनिक, फार्मेसियों, दवा कंपनियों और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं) को पहचान पत्र पर छूट मिलेगी।

 इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए जाने वाले रोगियों, हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों/आईएसबीटी से आने वाले व्यक्ति को वैध टिकट पर यात्रा करने की अनुमति है। विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों के संचालन से संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ किसी भी संवैधानिक पद वाले व्यक्ति को वैध पहचान पत्र पर जाने की इजाजत होगा। वैध पहचान पत्र के उत्पादन पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, आवश्यक/गैर-आवश्यक वस्तुओं के अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से अनुमति या ई-पास की जरूरत नहीं होगी।

 उल्लेखनीय है कि अत्यावश्यक व जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को कर्फ्यू के दौरान वैध पहचान पत्र पर चलने की अनुमति दी गयी है। इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को आईपीसी की एसईसी 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 01 मई तक प्रभावी रहेगा।

Share this post:

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल