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डीसी ने कछार में साप्ताहिक एवं दैनिक बाजारों पर लगाई पाबंदी

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उपायुक्त कछाड़ ने कछाड़ जिले की परिधि के भीतर साप्ताहिक और दैनिक बाजारों में सभी स्ट्रीट वेंडिंग और पॉप-अप की दुकानों को चलाने पर रोक लगा दी।
यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि स्वास्थ्य सेवा के संयुक्त निदेशक, कछाड़ की दैनिक रिपोर्ट बताती है कि कछाड़ जिले में  कोविड सकारात्मक मामलों की संख्या अभी भी बढ़ती प्रवृत्ति का अनुसरण कर रही है।  इसके अलावा, साप्ताहिक और दैनिक बाजारों में बड़ी भीड़ के कारण, आगंतुक, उपभोक्ता सामाजिक दूरी और अन्य  कोविड  प्रोटोकॉल और उचित व्यवहार को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जिससे कोविड के सकारात्मक मामलों की संख्या में तेज वृद्धि हो सकती है।  इसी पृष्ठभूमि में कीर्ति जल्ली, उपायुक्त कछाड़ ने कछाड़ जिले के सभी साप्ताहिक/दैनिक बाजारों में स्ट्रीट वेंडिंग और पॉप-अप की दुकानों को निरंतर आधार पर बंद करने का निर्णय लिया है।
 गुरुवार को इस आशय का एक आदेश जारी करते हुए डीसी कछाड़ कीर्ति जल्ली, जो अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) भी हैं, ने कहा, “कछाड़ जिले में  कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए और शक्तियों का प्रयोग करके  आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34, उप-धारा (एम) के तहत निहित और असम COVID-19 विनियम, 2020 के अनुसार, कछार जिले के निम्नलिखित बाजारों में वेंडिंग और पॉप-अप की दुकानों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा।   यह आदेश प्रभावी और अगले आदेश तक व तत्काल प्रभाव से लागू होगा. यह आदेश उधार बंद, लखीपुर, जिरीघाट, फुलेरटल और पहिलापूल,सोनाबारीघाट,भागा, नूतन बाजार,धोलाई,बोरखोला, श्रीकोना, काटिगोड़ा चौरंगी और कालाइन बाजार क्षेत्रों के परिधि में लागु होगा।

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