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मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा सवाल, कहा- आप किसी को इस तरह जेल में नहीं रख सकते

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नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को भी बहस पूरी नहीं हो सकी. कल फिर इस मामले में दलीलें रखी जाएंगी. सोमवार को दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से कड़े सवाल पूछे.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर अब तक बहस क्यों नहीं शुरू हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप किसी को इस तरह जेल में नहीं रख सकते हैं. वहीं, इस मामले में ईडी की ओर से पेश एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि  ईडी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है. दोनों जांच एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस वी एन भट्टी की पीठ से कहा, उन्होंने राज्य को निर्देश दिए हैं कि एजेंसियां आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही हैं. हालांकि, पीठ ने एस वी राजू से मंगलवार (17 अक्टूबर) को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा कि क्या सीबीआई और ईडी की जांच वाले मामलों में आप के खिलाफ अलग-अलग आरोप होंगे.

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