नई दिल्ली. भारत सरकार ने ओवर द टॉप (ओटीटी) कंटेंट प्लेटफार्म्स को रेगुलेट करने के लिए नया बिल लाया है. नया विधेयक नेटफ्लिक्स, अमेजऩ, डिजऩी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफार्म्स को रेगुलेट करने के साथ उनके कंटेंट्स का समितियों के माध्यम से मूल्यांकन करने के लिए लाया जा रहा है. बिल पास हो जाने के बाद कंटेंट को इवैल्यूएशन कमेटीस द्वारा मूल्यांकन की शुरूआत की जाएगी.
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मसौदा कानून की घोषणा करते हुए कहा कि इस बिल को प्रधानमंत्री के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के दृष्टिकोण के अनुसार लाया जा रहा है. इससे ब्रॉडकॉस्टिंग सर्विसेस रेगुलेशन बिल को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया गया है. हमें ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल पेश ने पर गर्व है. यह महत्वपूर्ण कानून हमारे ब्रॉडकास्टिंग फील्ड की रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाते हुए पुराने अधिनियमों की जगह लेगा.