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23 वर्षीय युवक की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 11 को उम्रकैद की सजा

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ऊपरी असम के जोरहाट जिले की एक स्थानीय अदालत ने मई 2020 में कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान एक युवक की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 11 लोगों को…

ऊपरी असम के जोरहाट जिले की एक स्थानीय अदालत ने मई 2020 में कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान एक युवक की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

उन्हें जोरहाट जिले के मरियानी के पास नकाचारी में 23 वर्षीय देबाशीष गोगोई की लिंचिंग के लिए दोषी ठहराया गया था। गब्बरू पहाड़ चाय कारखाने के पास दो महिलाओं को कथित रूप से मारने के बाद भीड़ ने देबासिस और उनके दोस्त पर हमला किया था।

यह घटना तब हुई जब दोनों लोकप्रिय पर्यटन स्थल गभोरू पहाड़ की एक दिन की यात्रा से लौट रहे थे। दोनों को गंभीर हालत में जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जेएमसीएच) ले जाया गया, जहां देबाशीष ने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने लिंचिंग में कथित संलिप्तता के आरोप में 18 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। देबाशीष के परिवार के सदस्यों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है।देबाशीष के पिता देबजीत गोगोई ने कहा, दोषी अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद रो रहे थे। मैं 30 मई, 2020 से रो रहा हूं जब मेरे बेटे को मार दिया गया था। 

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