नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाला है उससे पहले ही उन्हें बड़ा झटका लगा है. शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोयदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है. उनके साथ-साथ एक अन्य आरोपी की भी न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी गई है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 31 मई को करेगा. मनीष सियोदिया की हिरासत की अवधि आज खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को और 21 दिनों के लिए बढ़ा दिया.
बता दें कि शराब घोटाले में सिसोदिया को सबसे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. ये गिरफ्तारी पिछले साल यानी 26 फरवरी 2023 को हुई थी. इसके अगले ही महीने यानी 9 मार्च को इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया. जांच एजेंसी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. जमानत के लिए सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी लगाई, लेकिन उनकी याचिका लगातार खारिज होती गई.
26 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. इसके बाद चार मार्ट को कोर्ट ने दो दिन और उनकी हिरासत बढ़ा दी. सात मार्च को ईडी ने सिसोदिया से करीब छह घंटे तक पूछताछ की. वहीं, दूसरी बार पूछताछ के बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए याचिका दाखिल की लेकिन निचली अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.
इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा. तीन मई को सिसोदिया जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट ने तीन जुलाई को भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके बाद सिसोदिया चार अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. शीर्ष अदालत ने सुनवाई की तारीख 5 सितंबर रखी. लेकिन उस दिन की सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई टल गई. शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि सीबीआई और ईडी ने अगस्त 2022 को सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया था.