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अतुल सुभाष सुसाइड केस: पत्नी निकिता सिंघानिया समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

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बेंगलुरु. अतुल सुभाष सुसाइड केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मामले में जेल में बंद पत्नी निकिता सिंघानिया, सांस और साले को बड़ी राहत मिली. बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को तीनों आरोपियों को जमानत दे दी. पुलिस ने प्रयागराज और गुरुग्राम से तीनों आरोपियों को पकड़ा था.

बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने शनिवार को अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी. अतुल सुभाष ने तलाक के लिए 3 करोड़ रुपये का भुगतान करने के दबाव के बाद आत्महत्या कर ली थी. 9 दिसंबर को वह अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. उन्होंने 90 मिनट का एक वीडियो और 40 पन्नों का एक नोट छोड़ा था, जिसमें उनकी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न का विवरण दिया गया था. बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया को उसकी मां और भाई के साथ गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 और 3 (5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. पूछताछ के दौरान निकिता ने अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया था.

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