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दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीसरी बार एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की गई थी। यह याचिका एक नागरिक द्वारा दायर की गई थी, जो केजरीवाल के चुनावी चयन को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह निर्णय लिया कि यह याचिका असामयिक है और उसमें कोई आधिकारिक आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है जो पहले दो याचिकाओं में उठाई गई थी।
इस निर्णय के बाद, अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक स्थिति मजबूत हो गई है। उन्हें अब फिर से मुख्यमंत्री के पद पर अपना कार्य जारी रखने का मौका मिलेगा।