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– असम कैबिनेट में लोक हित में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगाई मुहर
– नौवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले 3,78,000 छात्रों को दी जाएगी साइकिल
– मुफ्त चावल वितरण योजना का 40 लाख नए लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
गुवाहाटी, 5 जुलाई (हि.स.)। असम कैबिनेट में लोक हित में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगा दी। असम कैबिनेट ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी और नौंवी पास विद्यार्थियों को साइकिल देने, मुफ्त चावल वितरित करने के लिए लाभार्थियों की आय सीमा बढ़ाने और राज्य में लघु उद्योग लगाने के लिए प्रथम तीन वर्ष लाइसेंस से मुक्त करने का निर्णय किया है।
बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद असम सरकार के मंत्री जयंत मल्ल बरुवा ने पत्रकार सम्मेलन को निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अरुणोदय योजना में सात लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। इन लाभार्थियों को 10 सितंबर से 1250 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने असम में वर्ष 2025 या वर्ष 2027 में नेशनल गेम्स के आयोजन के लिए ओलंपिक एसोसिएशन से अनुरोध करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 60 फ़ीसदी अंकों से उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं एवं 75 फ़ीसदी अंकों से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सरकार स्कूटी देगी। हालांकि, अगले वर्ष लड़का-लड़की 75 फ़ीसदी अंक लाने वालों को ही स्कूटी दी जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि नौवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले 3,78,000 छात्रों को साइकिल दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 168 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। कैबिनेट की बैठक में छह जनजातियों को कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही एएनएम एवं जीएनएम ट्रेनिंग स्कूलों में आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इनमें मटक, मोरान, सुतिया, कोच राजवंशी, ताई अहोम तथा चाय जनजाति शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब ढाई लाख रुपये वार्षिक आमदनी की जगह चार लाख रुपये वार्षिक आमदनी तक वालों को मुफ्त चावल दी जाएगी। इस प्रकार 40 लाख नए लोगों को राशन कार्ड के जरिए इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस राशन कार्ड के जरिए आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा भी मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों में एक शिक्षक, दो पूर्व छात्र एवं एक निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाना अनिवार्य किया गया।
उन्होंने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि लघु उद्योग खोलने के लिए तीन वर्ष तक किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश/अरविंद/सुनील