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इनकम टैक्स विभाग ने दी राहत, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, 15 सितम्बर तक भर सकेंगे रिटर्न

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नई दिल्ली. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि में बदलाव किया है। करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए, विभाग ने अब रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। यह निर्णय आयकर रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में हुई देरी के बाद लिया गया है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से इस बदलाव की जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया है, करदाता कृपया ध्यान दें! सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 करने का फैसला किया है। पहले यह तिथि 31 जुलाई, 2025 थी। यह विस्तार टीडीएस फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की आवश्यकताओं और ञ्जष्ठस् क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा। यह सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। औपचारिक अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी।

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