विधानसभा चुनाव के दौरान समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया के गतिविधियों के उपर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी प्रकोष्ठ निगरानी करेगा। आज एक पत्रकार सम्मेलन में अतिरिक्त जिलाधिकारी डॉक्टर खालिदा अहमद सुल्ताना ने यह जानकारी प्रदान की। पत्रकार वार्ता में असिस्टेंट कमिश्नर मारिया तानीम, डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्सपर्ट सुमन चौधरी तथा मास कम्युनिकेशन विभाग असम विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस एम अल्फ्रेड हुसैन ने भी भाग लिया। खालिदा सुल्ताना ने बताया कि कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। कम से कम 48 घंटे पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करके अनुमति लेना होगा।
उन्होंने कहा कि जो भी मिडिया विज्ञापन प्रकाशित करते हैं या विधानसभा चुनाव में करेंगे, उनको अपना रेट चार्ट जमा देना होगा। वेब पोर्टल वालों को सूचित किया गया कि निर्धारित ई-मेल पर नियमित रूप से प्रसारित सामग्री का लिंक भेजना होगा। सभी प्रत्याशियों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट घोषित करना होगा। एमसी एमसी यह नजर रखेगी की किसी भी प्रत्याशी द्वारा या उनके समर्थकों द्वारा चुनाव आचार संहिता का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इन राजनीतिक दलों को विज्ञापन देने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। प्रत्याशी द्वारा विज्ञापन देने पर पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
एमसी एमसी में चेयर पर्सन श्रीमती कीर्ति जोली, सदस्य सचिव प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी ध्रुव पाठक एडीसी तथा सदस्यों में खालिदा अहमद सुल्ताना एडीसी, जगदीश दास ए एस पी, डॉक्टर एस एम अल्फ्रेड हुसैन असम विश्वविद्यालय, सुमन चौधरी डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्सपर्ट, ज्योति लाल चौधरी ब्यूरो चीफ सेंटिनल, श्रीमती शाश्वती भट्टाचार्य आकाशवाणी और रितेश पाठक आकाशवाणी शामिल है।