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सिलचर में सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट कीर्ति जल्ली द्वारा छिटपुट घटनाओं की स्थिति में जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए आदेश जारी किया गया ।जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकते। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से हथियार नहीं ले जा सकता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम ,भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1818 के धारा 4 या छड़ी या कोई अन्य हथियार या उपकरण जो डराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है,उसे लेकर जाया नहीं जा सकेगा। शहर में मशालों का उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है। यह निर्देश अगले आदेश तक पूरे जिले में लागू रहेगा।