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P.B. 3 June – काछार जिले के जिलाधिकारी ने भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में तस्करी और अवैध प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए धारा १४४ के तहत प्रतिबंध अगले दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के तहत जिलाधिकारी श्रीमती कीर्ति जोली ने गुरुवार को प्रतिबंध को दो महीने के लिए और बढ़ा दिया। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के एक किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी सूर्यास्त से सूर्योदय तक यात्रा नहीं कर पाएगा और कोई भी सूरमा नदी के किनारे नाव चलाना, मछली पकड़ना आदि नहीं कर पाएगा। हालांकि, इस तरह का काम काठीघोड़ा अंचल अधिकारी की अनुमति से किया जा सकता है। हालांकि उस मामले में जिलाधिकारी और बीएसएफ कमांडर को परमिट की प्रति भेजना होगा। इस आदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में ५ किमी के दायरे में कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त से सूर्योदय तक रिक्शा या किसी वाहन में चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल आदि का परिवहन नहीं कर सकता है।