गुवाहाटी, 16 मई (हि.स.)। असम में बढ़ते कोविड-19 मामलों और संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयासों के मद्देनजर असम सरकार ने शनिवार से ही शहरी और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पांच किमी तक की परिधि में और प्रतिबंध लगा दिया है। दोपहर 12 बजे से 05 बजे तक लोगों और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि कोविड-19 सकारात्मक मामलों में वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके।
असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरूवा ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में एक आदेश में निर्देश दिया है कि टीकाकरण, चिकित्सा, आपात स्थिति में जाने वालों और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर दोपहर 12 बजे से सुबह 05 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करना होगा। सरकारी वाहनों के अलावा अन्य सभी वाहनों और पूर्व में दिए गए आदेश से छूट प्राप्त वाहनों को ऑड-ईवन फार्मूले के अनुसार चलने की अनुमति दी जाएगी, जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा सुबह 05 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच तय किए जाएंगे।
असम में कोविड में खास वृद्धि नहीं हुई है। वर्तमान में 3,24,979 कोविड-19 सकारात्मक मामले हैं जबकि 2,123 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 44,008 है जिसमें अब तक 2,77,501 व्यक्ति स्वस्थ हो गये हैं।
आदेश में कहा गया है कि हालांकि, यह प्रतिबंध चिकित्सा आपात स्थिति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्तिगत वाहनों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 16 मई की सुबह पांच बजे से लागू हो गया है। नगर निगम, नगर निगम बोर्ड और राजस्व नगरों की परिधि से पांच किमी के दायरे में शहरी और आसपास के क्षेत्रों में यह आदेश लागू होगा।
राज्य सरकार ने 12 मई को निर्देश दिया था कि सभी कार्यालयों, धार्मिक स्थलों और साप्ताहिक बाजारों को 15 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। जबकि, दोपहर 02 बजे से सुबह 05 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध है। राज्य सरकार ने 04 मई को रात का कर्फ्यू शाम 08 बजे के बदले शाम 06 बजे से सुबह 05 बजे तक बढ़ा दिया गया है। शाम 08 बजे से 05 बजे तक कर्फ्यू 27 अप्रैल को लागू किया गया था।