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चतुर्थ श्रेणी पदों हेतु लिखित परीक्षा में जिलाधिकारी के विभिन्न प्रतिबंध

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सिलचर, 24 अक्टूबर: असम सरकार राज्य स्तरीय भर्ती आयोग के माध्यम से पेपर -1 (आईटीआई पास के साथ एचएसएलसी स्तर के पद) और पेपर- II (रोड आठवीं कक्षा स्तर के पद) में योग्य उम्मीदवारों के लिए 27 अक्टूबर को लिखित परीक्षा आयोजित करेगी। पर राज्य स्तरीय भर्ती आयोग की ओर से चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए कछार जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऐसी लिखित परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा की गई है।
जिले में सभी पेपर-1 में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की कुल संख्या 69439 एवं पेपर-2 में 43648 है। ताकि परीक्षा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए और पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कोई अवांछित बाहरी प्रभाव, दुर्व्यवहार न हो, जिससे परीक्षा स्थल और उसके आसपास शांतिपूर्ण माहौल में खलल पड़े; और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया को बाधित नहीं करने के लिए कछार के जिला मजिस्ट्रेट मृदुल यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत, प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में परीक्षार्थियों, लेखकों और आचरण और निगरानी के लिए नियुक्त अधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन (यहां तक ​​कि स्विच ऑफ मोड में भी), कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम करने योग्य डिवाइस या स्टोरेज मीडिया डिवाइस जैसे स्मार्ट वॉच, हेल्थ बैंड, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर, ब्लूटूथ डिवाइस, ले जाना प्रतिबंधित है। इयरफ़ोन, माइक्रोफ़ोन या कोई अन्य उपकरण, या तो स्विच ऑफ मोड में काम करते हुए संचार उपकरण, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, कागज के टुकड़े आदि के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित) और अनुचित साधनों के लिए उपयोग की जा सकने वाली कोई भी वस्तु नहीं ले जानी चाहिए। इस घोषणा का उल्लंघन कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।

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