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चुनाव की मतगणना हेतु शांति एवं व्यवस्था धारा 144 लागू रहेगी

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सिलचर, 1 जून: 8 एचपी, कछार जिले के सिलचर (एससी) निर्वाचन क्षेत्र में संसदीय चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 जून, 2024 को होने वाली है। शांतिपूर्ण मतगणना को बाधित करने के लिए चुनाव संबंधी हिंसा और दुराचार की घटनाएं, विशेष रूप से मतगणना के दौरान और बाद में, सामान्य रूप से शांति, और सुरक्षा भंग होने की संभावना और अराजकता या शांति और व्यवधान की संभावना की तत्काल रोकथाम वोटों की गिनती की प्रक्रिया और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े किसी भी समूह पर अप्रिय घटनाओं और संभावित हिंसा से बचने के लिए कछार के जिला मजिस्ट्रेट रोहन कुमार झा ने भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध जारी किए। इस प्रतिबन्ध के अनुसार:- पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से किसी भी व्यक्ति/समूह को कोई भी हथियार जैसे लाठी/भाला/भाला/दौआ/लाठियां, जिनका उपयोग अपराध के हथियार के रूप में किया जा सकता है, ले जाने की अनुमति नहीं है। किसी भी व्यक्ति/समूह को आईएसबीटी और आईएसटीटी परिसर में तुरंत कोई बम/पटाखा या कोई अन्य सामग्री बेचने/खरीदने/विस्फोट करने या ले जाने की अनुमति नहीं है, जिससे शोर या रासायनिक प्रभाव हो सकता है।
संपूर्ण जिले में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह द्वारा तत्काल प्रभाव से खिलौना बंदूक/खिलौना पिस्तौल एवं रिवाल्वर ले जाने की अनुमति नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं परिस्थिति की महत्ता को देखते हुए यह आदेश जारी कर आम जनता के लिये निर्देशित किया जाता है। यह आदेश पूरे कछार जिले में तुरंत लागू हो गया है और 5 मई 2024 तक लागू रहेगा

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