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जीएसटी काउंसिल की बैठक: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स जारी, आम आदमी को राहत नहीं

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नई दिल्ली. जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कम करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। मंत्रियों के समूह (GOM) ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी छूट और दर में कटौती की सिफारिशें पेश की थीं, लेकिन परिषद ने इस पर फैसला अगले सत्र के लिए टाल दिया।

वर्तमान दरें
एंडोमेंट प्लान: पहले वर्ष 4.5%, दूसरे वर्ष से 2.25%।
सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी: 1.8%।
प्रस्तावित बदलाव
जीवन बीमा पर छूट: परिवार-केंद्रित शुद्ध अवधि जीवन बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से मुक्त करने का सुझाव।
सीनियर सिटीजन के लिए राहत: बुजुर्गों की हेल्थ पॉलिसियों पर जीएसटी खत्म करने का प्रस्ताव।
पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस: जीएसटी दर घटाकर 5% करने की सिफारिश, हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का विकल्प नहीं।

निर्णय में देरी का कारण
जीएसटी परिषद ने GOM को और अधिक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने और विस्तृत आंकड़े पेश करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दरों में बदलाव से राजस्व और आर्थिक प्रभावों पर विचार किया जा सके।

असर और आगे की संभावनाएं
जीएसटी में कोई बदलाव न होने से बीमा धारकों को पुरानी दरों पर ही प्रीमियम भरना होगा। इससे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों, जैसे पॉलिसीबाजार, गो डिजिट, और निवा बूपा, पर प्रभाव पड़ सकता है। सोमवार को शेयर बाजार में इन कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखने की जरूरत होगी। परिषद के अगले सत्र में इन प्रस्तावों पर और चर्चा होने की संभावना है। बीमा धारक फिलहाल राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

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