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समाचार एजेंसी मुंबई, 26 सितंबर: मानहानि केस में शिवसेना उद्धव सांसद संजय राउत को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शिवसेना उद्धव सांसद को मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 का दोषी ठहराया गया है। हालांकि इस मामले में संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है। संजय राउत 25,000 का मुचलका भरकर कोर्ट से बाहर आ जाएंगे। मेधा सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
मानहानि केस में शिवसेना उद्धव नेता संजय राउत (Sanjay Raut) दोषी करार दिए गए हैं। किरीट सोमैया की पत्नी, मेधा किरीट सोमैया ने उन पर मानहानि का आरोप लगाया था।
मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शिवसेना उद्धव सांसद को मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 का दोषी ठहराया गया है। गौरतलब है कि जब ये फैसला सुनाया गया तो संजय राउत अदालत के बाहर ही थे। फैसला सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब वो जेल चले जाएंगे।
हालांकि, इस मामले में संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील किया जाएगा।
संजय राउत के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया है। संजय राउत 25,000 का मुचलका भरकर कोर्ट से बाहर आ जाएंगे।
क्या है मामला?
साल 2022 में संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। हालांकि, संजय राउत ने इस मामले पर कोई सबूत नहीं दिया था, जिसके बाद मेधा सोमैया ने शिवसेना उद्धव सांसद पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था।