फॉलो करें

देश में तीन नए कानून को लेकर दुमदुमा में पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता सभा आयोजित।

12 Views
दुमदुमा प्रेरणा भारती :– देश भर में गृह मंत्रालय द्वारा आज से लागू तीन नए अपराधीक कानून के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए आज दुमदुमा मारवाड़ी पंचायती भवन में पुलिस प्रशासन द्वारा एक सजगता सभा आयोजित किया गया । भारत की अपराधी न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव तथा औपनिवेशिक काल के कानूनों I P C धारा को खत्म करते हुए भारतीय न्याय संहिता,(BNS)2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS )2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू करते हुए ब्रिटिश काल के क्रमशः  और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के(BSA)2023 स्थान पर परिवर्तित किया गया है। इस विषय पर जानकारी लेने के लिए दुमदुमा समेत रुपाई , हांहचरा ,फिलोबाड़ी , कर्देगुड़ी ,बाघजान आदि अंचल के लोग उपस्थित थे। दुमदुमा के वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन बरुआ की अध्यक्षता में आयोजित सजगता सभा में तिनसुकिया जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृणमय दास , दुमदुमा थाना प्रभारी मनोरंजक सैकिया , दुमदुमा चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशनलाल पारीक , वरिष्ठ नागरिक संस्था के सभापति गोविंद फुकन , दुमदुमा महिला समिति की अध्यक्षा बोबी बोरा ,  चिकित्सक संस्था के सभापति डॉ पी जे डेका , दुमदुमा पौर सभा के उपाध्यक्ष मणी दत्त , दुमदुमा थाना  नागरिक समिति के उप सभापति वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत खाटनियार मंचासीन रहे । सूचना तकनीकी क्रांति में ताल मिलाने की कवायद में पूराने कानून प्रक्रिया को लागू कर सहज  बनाने की कोशिश की गई है।  तिनसुकिया जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृणमय दास और दुमदुमा थाना प्रभारी मनोरंजक सैकिया ने इस नए कानून के विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता में 511 धाराओं में अब भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं शामिल रहेगी जिसमें कई धाराओं की संख्या परिवर्तित की गई है। कई मिलती जुलती धाराओं को आपस में विलय कर इसे सरल किया गया है। नए कानून के तहत बगैर पुलिस थाना गए इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जीरो एफआईआर में के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में अपनी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है भले ही वाकया उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो । नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गण प्रहार ( मोब लिचिंग) के प्रति इस नए कानून में सशक्त प्रावधान किए जाने की जानकारी दी तथा उपस्थित जनसमूह से इस विषय लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया।
 भारी संख्या में उपस्थित जनता को नए कानून  के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है । सभा में उपस्थित कई वक्ताओं ने लागू किए गए तीन नए कानूनों का स्वागत करते हुए कई अन्य ज्वलंत समस्याओं के प्रति पुलिस प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। जिनमें दूर दराज गांव अंचल और सीमावर्ती इलाकों में समाज के नासुर बन रहे ड्रग्स और शराब के कारोबार के प्रति प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी व्यक्त की । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इस विषय पर हस्तक्षेप करने का आश्वासन देते हुए समाजिक रुप से इसे रोकने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु की खपत सप्लाई और डिमांड पर निर्भर रहता है । नशीले पदार्थ की सप्लाई पर अंकुश लगाने के लिए हम सभी तत्पर है किन्तु इससे अधिक प्रभावी कदम इसकी डिमांड को रोकना है। जिससे लोगों में जागरूकता , सामाजिक व पारिवारिक कार्यों का निर्वाह करना जरूरी बताया है । सभा के अंत में सभापति ने अपना मंतव्य दिया और थाना प्रभारी मनोरंजन सैकिया ने धन्यवाद ज्ञापन दिया ।

Share this post:

Leave a Comment

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल