नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के उत्तरपूर्वी राज्य नागालैंड अशांत घोषित कर दिया है. इस संबंध में मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना के मुताबिक, मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेधाधिकार कानून (एएफएसपीए) के तहत राज्य को अगले 6 महीनों की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है.
मंत्रालय ने कहा है कि राज्य की सीमा के अंदर आने वाला क्षेत्र फिलहाल अशांत और खतरनाक स्थिति में है. इसी के चलते यहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना जरूरी है.
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में लिखा है, केंद्रीय सरकार यह मत है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में हैं, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है.
अधिसूचना में आगे कहा गया है, अब सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 (1958 की संख्या 14) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपूर्ण नागालैंड राज्य को 30 दिसंबर से 6 माह की अवधि तक अशांत क्षेत्र घोषित करती है.
गौरतलब है की इस साल 1 जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया था. उस समय जारी अधिसूचना के मुताबिक, वह अवधि भी 6 माह की थी. तब सरकार ने कहा था कि पूरे नागालैंड राज्य में स्थिति परेशान करने वाली और खतरनाक हैं.
अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा सशस्त्र बलों को मिल जाता है. वहीं, एफएसपीए के तहत बल अशांत इलाकों में अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं.