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नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों पर पंजाब सरकार सख्त, होगी कार्रवाई, 25 हजार जुर्माना, 3 साल की जेल

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पटियाला. पंजाब सरकार यातायात नियमों को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है. अब नाबालिग बच्चे सड़कों पर वाहन लेकर घूमते हुए नजर आए तो उनकी खैर नहीं. पंजाब सरकार ने ऐसे बच्चों के माता-पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. उन्हें 25 हजार तक का जुर्माना और 3 साल कारावास में बिताना पड़ सकता है.

एडीजीपी ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फोर्स की ओर से एक पत्र जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे यदि दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इस पत्र के जरिए पंजाब के हर जिले के एसएसपी और कमिश्नर को यातायात नियमों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही 31 जुलाई 2024 तक एक अभियान चलाकर बच्चों और अभिभावकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाए.

जागरूकता अभियान में कहा जाएगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया और चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए. अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो उनके माता-पिता को अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा तीन साल की सजा भी हो सकती है.

इसी कड़ी में पटियाला के डीएसपी ट्रैफिक कर्नल सिंह ने मंगलवार को पटियाला के लीला भवन चौक पर एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यातायात नियमों को जानकारी दी गई. साथ ही उनके माता-पिता को भी बच्चों को दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने से रोकने की अपील की गई.

इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक करनैल सिंह ने कहा कि हम इस अभियान के जरिए नाबालिग बच्चों के माता-पिता को जागरूक कर रहे हैं. अक्सर सड़क दुर्घटना में कई नाबालिग बच्चों की जान चली जाती है. इसलिए नियमानुसार उन्हें बालिग होने तक दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने से रोका जा रहा है.

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