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गुवाहाटी 23 जुलाई: नॉर्थ ईस्ट पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर एसोसिएशन की ओर से गुवाहाटी में जरूरी बैठक बुलाई गई, जिसमें असम सरकार द्वारा हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर पैक आकार से कम के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर (पीडीडब्ल्यू) उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और 2 अक्टूबर 2024 से 2 लीटर पैक से कम के पीडीडब्ल्यू उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से चर्चा की गई। इस बैठक में असम के उद्योग से जुड़े एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने इस निर्णय पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा की सरकार के इस निर्णय से आजीविका और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पीडीडब्ल्यू और पीईटी उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग जुड़े हुए हैं, जिनके पुरे परिवार के समक्ष भरण पोषण की चुनौती आन पड़ी है।
यह प्रतिबंध किफायती दर पर सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता पर गंभीर चिंता पैदा करता है, जो हर नागरिक की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि पीडीडब्ल्यू में उपयोग की जाने वाली पीईटी बोतलें एक बंद लूप में बोतल-से-बोतल तक पूरी तरह से पुनर्चक्रण योग्य होती हैं, जो हमारे देश की लगभग 100% आबादी द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे कम लागत प्रभावी, स्वच्छ और पोर्टेबल उत्पाद है। उक्त उत्पादों के निर्माण और बिक्री के खिलाफ इस तरह के प्रतिबंध से प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन पर अनुकूल असर पड़ेगा। एसोसिएशन प्रशासन में हितधारकों के साथ इस मामले पर गहन चर्चा का अनुरोध करता है और सभी प्रकार की पीईटी बोतलों के कारण होने वाले प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करने में सहयोग करना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के राष्ट्रीय निर्देश का समर्थन करते हुए, एसोसिएशन उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करते समय उनकी चिंताओं को कम करने के लिए सरकार के साथ काम करना चाहेगा।





















