फॉलो करें

पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक सूचना: चुनावी दस्तावेज़ प्राप्त करने हेतु काछार जिला प्रशासन का निर्देश

248 Views

शिलचर, 17 मई: काछार जिले के नव-निर्वाचित जिला परिषद, क्षेत्रीय पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्यों को जिला प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत, लखीपुर उप-जिले के पंचायत सदस्यों को छोड़कर शेष सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने निर्वाचन दस्तावेज़ (Return of Election) नियमानुसार समय पर प्राप्त करें।

जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को मतगणना के पश्चात उनके संबंधित निर्वाचन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, वे 19 मई 2025 से संबंधित कार्यालयों से आवश्यक दस्तावेज़ एक निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर सकते हैं।

जिला परिषद सदस्यों के लिए फॉर्म संख्या XVII (C), क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों के लिए फॉर्म XVII (B) तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए फॉर्म XVII (A) उपलब्ध रहेंगे।

  • जिला परिषद के सदस्य अपना निर्वाचन प्रमाणपत्र काछार जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
  • क्षेत्रीय पंचायत तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को अपने-अपने खंड विकास अधिकारी (BDO) के कार्यालय से दस्तावेज़ प्राप्त करने होंगे।

इस पहल का उद्देश्य नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को समय पर वैध निर्वाचन दस्तावेज़ सौंपना है ताकि आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया निर्विघ्न और समयबद्ध रूप से पूरी की जा सके।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे इस निर्देश को गंभीरता से लें और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निर्वाचन दस्तावेज़ प्राप्त कर लें, जिससे प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

यह सूचना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शिलचर के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साझा की गई है।

Share this post:

Leave a Comment

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल