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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के नियुक्ति को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश देते हुए नियुक्त सहायक शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि सीबीआई जांच जारी रखी जा सकती, लेकिन कैंडिडटे्स या अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी.