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तिनसुकिया,10 नवंबर-11 नवंबर को संगठनों द्वारा दिए गए बंद को देखते हुये,इस दौरान नागरिकों की संवैधानिक अधिकार,सुरक्षा स्वार्थ एवं उनके सामने आने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुये तिनसुकिया जिला आयुक्त स्वप्निल पाल द्वारा भारतीय न्याय संहिता 163 धारा के अधीन कई निषेधाज्ञा लगाई है।इसके अनुसार जिला में बंद का आह्वान,हड़ताल करना,पथ अवरोध,पुतला दहन और नागरिकों के दैनिक गतिविधियों में बाधा डालना सख्त वर्जित किया गया है।इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालो पर कठोर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है।