PM Shram Yogi Mandhan Yojana: भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. सरकार की कई योजनाएं गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए होती है. भारत में असंगठित क्षेत्रों में करोड़ों मजदूर काम करते हैं. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह स्थिर नहीं होती. ना ही भविष्य के लिए उनकी पेंशन का कुछ पता होता है.
इसीलिए सरकार इन मजदूरों को फायदा पहुंचाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है. इन्हीं में एक योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. जिसके तहत भारत सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को हर महीने निश्चित पेंशन देती है. किस तरह मजदूर उठा सकते हैं सरकार की इस योजना का लाभ. उसके लिए आपको बताते हैं क्या है इसके लिए पूरी प्रक्रिया.
हर महीने मिलेगी 3 हजार की पेंशन
भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को लाभ दिया जाता है. साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत भारत सरकार इन मजदूरों को बुजुर्ग अवस्था में 3 हजार रुपये की पेंशन देती है. इस योजना में मजदूरों को कंट्रीब्यूशन करना होता है. जितने पैसे मजदूर जमा करता है उतना ही योगदान सरकार की ओर से भी किया जाता है. अगर किसी मजदूर ने 200 रुपये जमा किए तो सरकार की ओर से भी 200 रुपये का योगदान दिया जाता है. योजना के तहत 18 साल से लेकर 40 साल तक के उम्र के बीच मजदूर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं. योजना में कम से कम 20 साल तक कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है. उसके बाद 60 साल की उम्र होने पर सरकार की ओर से हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन के तौर पर हासिल होंगे.
इस तरह उठाएं फायदा
भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में मजदूरों को आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा. वहां पर मजदूरों को अपने आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ योजना में खुद को रजिस्टर्ड करवाना होगा. इसके बाद जैसे ही सीएससी सेंटर अधिकारी उनका खाता खोलता है. उन्हें इसकी जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए मिल जाती है. इसके प्रीमियम की राशि बैंक खाते से ऑटोमेटिक कटती रहती है. लेकिन जब आप योजना में खाता खुलवाते हैं. तो प्रीमियम की पहली किस्त आपको चेक या कैश के जरिए जमा करनी होती है.