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“मतगणना से पहले काछार में अलर्ट: 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू”

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“जिला दंडाधिकारी ने BNSS की धारा 163 के तहत उठाया कदम, जुलूस, पटाखे और भीड़ पर सख्त रोक”

शिलचर, 9 मई: पंचायत चुनाव 2025 की मतगणना, जो 11 मई से शुरू होने वाली है, को शांतिपूर्ण और व्यवधान रहित तरीके से सम्पन्न कराने हेतु काछार के जिला दंडाधिकारी श्री मृदुल यादव, आईएएस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

मतगणना केंद्रों के आसपास विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना या अव्यवस्था से बचा जा सके। जिला दंडाधिकारी ने यह चिंता जताई कि केंद्रों के आसपास बेतरतीब वाहन पार्किंग से यातायात बाधित हो सकता है और विजय जुलूसों के दौरान उत्साह में संभावित उग्र व्यवहार से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

इसलिए, शिलचर के रामनगर स्थित आईएसटीटी/आईएसबीटी परिसर सहित सभी निर्धारित मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सार्वजनिक जमावड़ा और वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति के व्यक्ति, वाहन या अस्थायी विक्रेताओं का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। केवल पास सेल द्वारा मतगणना दिवस के लिए जारी वैध पहचान पत्र रखने वालों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार की उत्तेजना या हिंसा की आशंका को देखते हुए लाठी, धारदार वस्तुएं या हथियार के रूप में प्रयुक्त की जा सकने वाली किसी भी सामग्री के साथ जुटान या जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, पटाखों और अन्य ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उत्सव सामग्री पर भी पूर्ण रोक लगाई गई है।

हालांकि, सुरक्षा बलों और चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों को इस आदेश से छूट दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित स्थायी व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे और सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू की गई है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश एकपक्षीय रूप से, परिस्थितियों की तात्कालिकता को देखते हुए जारी किया गया है। यदि किसी को इससे आपत्ति है, तो वह उचित कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी से विचारार्थ संपर्क कर सकता है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर BNSS की धारा 223 के तहत विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव को शांति और कानून व्यवस्था के साथ मनाने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें।

यह जानकारी क्षेत्रीय जन संपर्क कार्यालय, बराक वैली ज़ोन, सिलचर, असम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।

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