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लखीमपुर, 3 मई, बरसात का मौसम शुरू होते ही मछली प्रजनन का मौसम शुरू हो गया है। लखीमपुर जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने कल एक निर्देश जारी कर पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से भारतीय आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत मछली पकड़ने पर कई प्रतिबंध लगा दिए। तदनुसार, 1अप्रैल से15 जुलाई तक फूल जाल, महाजाल, फासीजल या 7 सेमी बार/14 सेमी से कम किसी भी अन्य जाल का उपयोग निषिद्ध है। इसके अलावा 1 मई से 31 जुलाई तक रो, बाहु, मिरिका, माली, चीतल, पिठिया,खरिका, कुढ़ी प्रजाति की मछलियों को मारने या मारने पर भी प्रतिबंध है। छोटी मछलियों को मारने, खाने या बेचने पर भी प्रतिबंध है। लंबाई 23 सेमी और लंबाई 10 सेमी.यह प्रतिबंध असम मत्स्य पालन अधिनियम,1953 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार मछली के प्रजनन काल और प्रजनन काल पर आधारित है।