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लखीमपुर, 19 नवंबर: भारी यातायात के कारण तटबंधों के कमजोर होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने लखीमपुर में तटबंध की सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट लाचित कुमार दास ने नदी के किनारे के गांवों के लिए खतरे को देखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 163 बीएनएसएस के तहत बांधों पर वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया। यह आदेश इस मामले पर लागू नहीं होता है। आदेश में सभी से परिस्थितियों को देखते हुए तुरंत जारी आदेश का अनुपालन करने का आग्रह किया गया है और कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।