ग्वालियर. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया है. यह वारंट साल 1995 में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हथियार सप्लाई के मामले में जारी किया गया है. पुलिस जांच में लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया था. सुनवाई के दौरान साल 1998 में लालू को अदालत ने फरार घोषित किया था.
दरअसल, उत्तर प्रदेश की एक फर्म के संचालक राजकुमार शर्मा ने ग्वालियर की तीन आर्म्स फर्मों से फर्जीवाड़ा कर 23 अगस्त 1995 से 15 मई 1997 के बीच हथियार और कारतूस खरीदे. इन हथियारों और कारतूसों को बिहार में बेचा गया था. खरीददारों में लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है. पुलिस का कहना है कि ये वही लालू प्रसाद यादव हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं. हालांकि, अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों से इसकी पुष्टि नहीं हुई थी. रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी लालू प्रसाद यादव के पिता का नाम कुंद्रिका सिंह है जबकि बिहार के पूर्व सीएम के पिता का नाम कुंदन राय है. लालू के पिता का नाम केवल फरारी पंचनामे में लिखा है. मामले में कुल 23 आरोपी हैं. इनमें से 6 के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. दो आरोपियों की मौत हो चुकी है जबकि 15 फरार हैं.