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बरपेटा उपायुक्त कार्यालय में वैक्सिन को लेकर एक बैठक किया गया। यह बैठक उपायुक्त कार्यालय के सभा कक्ष कक्ष में उपायुक्त महोदय के सभापतित्व में हुआ। इस बैठक में जिला सुरक्षा समिति ने यह फैसला लिया कि मैजिक, आॉटो-रिक्शा तथा ई-रिक्शा चालको को वैक्सिन लेना अनिवार्य है अन्यथा वाहन नही चला सकेंगे। साथ ही वैक्सिन लेने का प्रमाण -पत्र अपने साथ रखना होगा। वाहन चालको, परिचालको तथा हैंडीमैन बगैर वैक्सिन सार्वजनिक सेवा नही कर सकते। इस फैसले पर बस मालिक संस्था ने अपनी सहंमति प्रकट की। साथ ही वाहन चालक कोविड-१९ प्रोटोकांल मान कर ही चले।
जिला परिवहन विभाग अधिकारी अपूर्व कुमार दास ने बताया की विभाग वाहन चालको के गति -रोध पर विशेष ध्यान दिया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी इंटरनेट यंत्र द्वारा लैस वाहन के सहायता से मनमानी वाहन चालको को दंडित किया जायेगा विगत नौ महीने में1220 , वाहन चालको 26.79 लाख रू जुर्माना किया जा चुका है। आज के इस बैठक में उपायुक्त तेज प्रसाद भुसाल, अतिरिक्त उपायुक्त नवजित पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रदीप शैकिया, जनसंपर्क अधिकारी विकास शर्मा, संयुक्त स्वास्थ्य संचालक डॉ० तीर्थनाथ शर्मा और यानवाहन परिदर्शक पंकज दास उपस्थित रहे।
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