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शिक्षकों के अवैध स्थानांतरण पर विवाद: डीईईओ ने बीईईओ से तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण

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हाइलाकांदी | 25 जुलाई: हाइलाकांदी जिले में शिक्षकों के अवैध स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) तापस दत्त ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) मनोज कोइरी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।
सूत्रों के अनुसार, बीईईओ मनोज कोइरी ने 21 जुलाई को एक आदेश जारी कर कुल 14 सहायक शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया था। इन शिक्षकों को हाइलाकांदी शिक्षा खंड सहित अन्य खंडों के सिंगल टीचर स्कूलों एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों में भेजा गया, जो स्पष्ट रूप से असम प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति और स्थानांतरण नियंत्रण) नियम, 2022 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
डीईईओ तापस दत्त द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त नियमों की धारा 15(1) के अनुसार केवल जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी या जिले के स्कूल निरीक्षक को ही आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति अथवा स्थानांतरण की शक्ति है — वह भी विशेष परिस्थितियों में और जनहित में।
डीईईओ ने बीईईओ से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उन्होंने यह निर्णय किन अधिकारों के तहत लिया, जबकि यह उनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं था। इस आदेश को ‘अनैतिक’ और ‘नियम विरुद्ध’ करार दिया गया है।
इस बीच, जिले के शिक्षा विभाग में अतिरिक्त जिला आयुक्त त्रिदिब राय की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय शैक्षिक समुदाय में चर्चा है कि बीईईओ मनोज कोइरी को यह आदेश देने में त्रिदिब राय की भी भूमिका रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है।
शिक्षक संगठनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में नियमों का उल्लंघन न हो।

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