शिलचर, 25 जुलाई: शिलचर नगर निगम द्वारा हाइलाकांदी रोड पर स्थित 25 वर्षों से संचालित एक मिनरल वाटर की दुकान को अवैध घोषित कर 21 दिनों के भीतर हटाने के आदेश को दुकानदार ने अमानवीय और अन्यायपूर्ण बताया है।
दुकान के मालिक विकलांग विकाश सिंह ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह दुकान उनके दिवंगत पिता बिहारी सिंह द्वारा वर्षों पहले शुरू की गई थी। उनके निधन के पूर्व, उन्होंने वैधानिक रूप से अपनी पत्नी स्मृतिबेला सिंह के नाम पर ज़मीन का नामकरण कर दिया था। तब से लेकर अब तक विकाश सिंह इस 173 वर्गफुट की दुकान को चला रहे हैं और इसी से उनका परिवार जीविकोपार्जन करता है।उन्होंने सवाल उठाया कि बिना किसी अदालती आदेश के शिलचर नगर निगम इस दुकान को अवैध घोषित कर तोड़ने का निर्देश कैसे दे सकता है? विकाश सिंह ने आरोप लगाया कि यह आदेश नगर निगम में हुए अवैध आर्थिक लेनदेन का नतीजा है और यह पूरी तरह से कानून के खिलाफ है।
उन्होंने आगे कहा, “अगर मेरी दुकान को तोड़ दिया गया, तो मैं और मेरा परिवार कैसे जिएंगे? हमारे पास कोई और सहारा नहीं है।”विकाश सिंह ने यह भी जानकारी दी कि वे नगर निगम के इस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।





















