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जिला आयुक्त मृदुल यादव के नेतृत्व में कछार जिला प्रशासन की पहल पर अवैध निर्माण और कृषि कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सिलचर, 13 अक्टूबर: असम सरकार द्वारा शुरू किए गए बुनियादी ढांचे के विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, कछार जिला आयुक्त मृदुल यादव, आईएएस की अध्यक्षता में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा कार्यान्वित प्रस्तावित सिलचर-जिरीबाम 4-लेन परियोजना (पैकेज संख्या -2) के तहत क्षेत्र में भूमि उपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी किया है।
नोटिस के अनुसार, इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया डिगलीगांव और खरजानपुंजी गांवों तक विस्तारित होगी। जिला प्रशासन के निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रस्तावित 4-लेन सड़क के निर्दिष्ट क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, कृषि कार्य या विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू करने से पहले जिला आयुक्त कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में किया गया कोई भी अनधिकृत निर्माण या कृषि कार्य (चाहे अस्थायी हो या स्थायी) भूमि अधिग्रहण या परियोजना कार्यान्वयन के दौरान किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं होगा। यह नियम निजी और व्यावसायिक दोनों प्रकार के निर्माण पर लागू होता है।
कछार जिला आयुक्त मृदुल यादव ने कहा कि यह आदेश अवैध अतिक्रमण को रोकने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को कुशलतापूर्वक लागू करने के हित में जारी किया गया है, जो बराक घाटी की संचार प्रणाली और आर्थिक विकास में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह आदेश प्रकाशन तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि वे इस सरकारी आदेश का कड़ाई से पालन करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद या मुआवजे के लिए अपात्रता की स्थिति उत्पन्न न हो।
यह समाचार बराक घाटी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सिलचर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषित किया गया।





















