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सिलचर न्यायालय के दो अहम फैसले: दो अभियुक्तों को मिली सजा

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सिलचर, असम — सिलचर की एक अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में दोषी पाए गए आरोपियों को सख्त सज़ा सुनाते हुए न्यायिक प्रणाली में आमजन का विश्वास और मजबूत किया है। दोनों मामलों में पुलिस की सूझबूझ और प्रभावी जांच की अहम भूमिका रही।

पहले मामले में, सोनाई थाना (PS) के केस संख्या 117/2023 में आरोपी अनवर हुसैन चौधरी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इस मामले की गहन जांच डब्ल्यूएसआई मोमिता नाथ द्वारा की गई थी, जिनकी पेशेवर निष्पक्षता और जांच की गंभीरता के चलते न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

दूसरे मामले में, उदरबोंड थाना (PS) के केस संख्या 62/2020 में आरोपी गोबरा भूमिज को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। इस मामले की जांच एएसआई बुरहान उद्दीन चौधरी द्वारा की गई थी, जिनकी जांच रिपोर्ट को अदालत ने भरोसेमंद पाया।

दोनों ही मामलों में अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और गवाही पेश कर अदालत को संतुष्ट किया, जिससे दोषियों को सज़ा दिलाई जा सकी।

कछार जिले के पुलिस अधीक्षक श्री नुमल महता ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि “इन दोनों मामलों में न्यायालय के फैसले न्याय की दिशा में एक सकारात्मक संकेत हैं। इससे कानून व्यवस्था के प्रति जनता का भरोसा और मजबूत होगा। हमारी प्राथमिकता अपराध के खिलाफ सख्ती से निपटना और न्याय सुनिश्चित करना है।”

इन फैसलों से यह संदेश स्पष्ट है कि अपराध करने वालों को कानून के शिकंजे से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, और पुलिस की सतर्कता तथा न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है।

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