प्रे.स. शिलचर 16 नवंबर : असम सरकार के सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय ने कछार जिले के सिलचर शहर में दुकान और प्रतिष्ठान मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। घोषणा में असम दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1971 की धारा 11 का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, जिसके तहत सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को हर रविवार को पूरी तरह से बंद रखना आवश्यक है।
इस निर्देश का उद्देश्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार साप्ताहिक बंदी नियम को लागू करना है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अनुपालन में विफलता पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हालाँकि, घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कानून के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान इस आदेश के अधीन नहीं हैं। दुकान मालिकों को उनकी प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए कानूनी छूट की समीक्षा करने की सलाह दी जाती है।
सहायक श्रम आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि इस उपाय का उद्देश्य अनुपालन को बढ़ावा देना और पूरे क्षेत्र में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सिलचर में व्यापार मालिकों से कानूनी परिणामों से बचने के लिए सहयोग करने और दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया जाता है। अधिक स्पष्टीकरण के लिए, दुकान मालिक सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।