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सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर 19 जुलाई तक लगाई रोक, गुजरात सरकार को नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर 19 जुलाई तक लगाई रोक, गुजरात सरकार को नोटिस

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोधरा दंगों से जुड़े मामले में तीस्ता सीतलवाड को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है. सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता की गिरफ्तारी पर 19 जुलाई तक रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट के तीस्ता सीतलवाड़ को रेग्युलर बेल देने से इनकार करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की. सुको ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. और संबंधित पक्षों से 15 जुलाई तक मामले में दस्तावेज दाखिल करने को कहा.बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उनकी नियमित जमानत खारिज कर दी थी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. इसके बाद तीस्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं. फिर 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी.

तीन जजों की बेंच ने की सुनवाई

तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की. बेंच की अध्यक्षता न्यायमूर्ति बीआर गवई ने की. उधर, सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि यह सामान्य मामला नहीं है. उन्होंने दशकों तक देश और प्रदेश को बदनाम किया. सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा- उनका आचरण निंदनीय हो सकता है, लेकिन आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या किसी व्यक्ति से एक दिन के लिए भी आजादी छीन ली जानी चाहिए?

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