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सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को बड़ी राहत, दी जमानत, जज ने पूछा था- हिरासत में रखना क्यों जरूरी

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नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कई सवाल पूछे थे. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला. अब भी ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है. उन्हें हिरासत में रखना क्यों जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में दो बजे फिर से सुनवाई करेगी.

संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बयान नहीं था. कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया. सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया कि एक करोड़ रुपये लिए गए. सब आरोप पूरी तरह से वेग हैं.आप नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने का निर्देश दिया था.

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