फॉलो करें

2 मई को मतगणना, काछार में धारा 144 जारी

362 Views
शिलचर 1 मई: 2 मई को, कछार के जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कीर्ति जॉली ने मतगणना के लिए धारा 144 के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए। उन्होंने कहा कि इस दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी छड़ी, चाकू, भाले या किसी भी तरह की आतिशबाजी, खिलौना बंदूक के साथ नहीं जा सकता है। कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल सात विधानसभाओं में केंद्रीय विजेता उम्मीदवार के रूप में विजय जुलूस का आयोजन नहीं कर सकता है। कोई भी सभा या उत्सव आयोजित नहीं किया जा सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कृति जल्ली ने आगे कहा कि पिछले चुनाव के दौरान विभिन्न स्थानों पर कुछ हिंसक घटनाएं हुई थीं। शरारत संप्रदायवाद से बंधी थी। जिसके कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ गई थी। इसलिए शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 में यह निर्देश दिया गया है।
शिलचर से सूचना और जनसंपर्क विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

Share this post:

Leave a Comment

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल