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गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बिकरू कांड मामले के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इस प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका ऋचा दुबे की ओर से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऋचा दुबे की ओर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। साथ ही, आदेश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करें।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर ऋचा दुबे सरेंडर करने के बाद जमानत याचिका दायर करती हैं तो उस पर कानून के तहत सुनवाई की जाएगी। वर्तमान परिस्थिति में कोर्ट ने ऋचा दुबे को किसी प्रकार की राहत देने से मना कर दिया। दरअसल, ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धारा 419 और 420 के तहत दर्ज मामले में एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया था।
ऋचा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी
सुप्रीम कोर्ट ने ऋचा दुबे की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि मामले में जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो फिर एफआईआर रद्द करने की मांग कैसे की जा सकती है। ऋचा की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में हमने जमानत याचिका दाखिल की है।
नौकर के सिम कार्ड के उपयोग का आरोप
ऋचा दुबे पर मर्जी के बिना नौकर का सिम कार्ड उपयोग करने का आरोप लगा है। वे बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की पत्नी हैं। विकास ने जुलाई 2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद विकास दुबे और उसके पांच साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। विकास दुबे की गाड़ी पलटने का मामला पिछले वर्ष खूब चर्चित हुआ था।