गुवाहाटी, 23 मई (हि.स.)। असम सरकार की सोमवार को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ. रानोज पेगू (शिक्षा मंत्री रानोज पेगू) और स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने जनता भवन में बैठक के बाद रात को मीडिया को संबोधित करते हुए विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सरकार राज्य शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के रूप में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगले साल से लागू करेगी। सरकार अगले साल से स्नातक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेगी।
निर्णय के अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर में 2 सेमेस्टर की पढ़ाई करने वाले प्रमाण पत्र, 4 सेमेस्टर अध्ययन करने वालों को डिप्लोमा, 6 सेमेस्टर की पढ़ाई करने वाले को डिग्री और 8 सेमेस्टर यानी चार साल पढ़ाई पूरे करने पर सम्मान के साथ डिग्री मिलेगी।
वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर किस गति से वाहन चलाया जा सकता है, इसको लेकर भी कैबिनेट में निर्णय लिया गया।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर किस उच्चतम गति से वाहन चलाया जा सकता है, इसको लेकर निर्णय लिया गया। नियम का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।
फोरलेन नेशनल हाईवे पर 7-8 लोगों को लेकर चलने वाली कार की अधिकतम रप्तार 100 किमी प्रति घंटा होगी। स्टेट हाईवे पर ऐसी कार की अधिकतम स्पीड 70 किमी होगी। इसी तरह नगर निगम क्षेत्रों में ऐसी कारों की अधिकतम गति 60 किमी होगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर 8 सीटर यात्री वाहनों की अधिकतम गति 80 किमी / घंटा। स्टेट हाइवे पर अधिकतम गति 70 किमी/ घंटा तथा नगर की सड़कों पर अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर 9 यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर होगी। स्टेट हाइवे पर 70 किमी/घंटा तथा नगर की सड़कों पर अधिकतम गति 60 किमी प्रति घंटा होगी।
सामान ढोने वाले वाहनों की राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा, स्टेट हाइवे पर 60 किमी नगर की सड़कों पर अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो पहिया वाहनों की अधिकतम गति 80 किमी होगी। स्टेट हाईवे पर अधिकतम 60 किमी तथा नगर में अधिकतम गति 50 किमी प्रति घंटा होगी।
तिपहिया वाहनों की राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिकतम गति 50 किलोमीटर तय की गई है। स्टेट हाईवे पर ऐसे वाहनों की अधिकतम स्पीड 50 किमी होगी। वहीं नगरीय क्षेत्र में ऐसे वाहनों की अधिकतम रफ्तार 40 किमी होगी।
सरकार ने आज जो फैसला लिया है इस संबंध जल्द ही नोटिस जारी करेगी। इसके बाद इस नियम का उल्लंघन करने वाले को जुर्माना या दंडित किया जाएगा। आज की बैठक में अन्य कई अहम निर्णय भी लिये गये।