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होजाई, 26 अप्रैल, 2023
H & X ड्रग्स बिक्री के फलस्वरुप अभावनीय परिस्थिति के प्रति लक्ष्य रखते हुए व जनसाधारण के स्वास्थ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी तथा भार प्राप्त होजाई महकमा के महकुमाधिपति लाचित कुमार दास ने भारतीय फौजदारी दंड विधि कानून के तहत 133 धारा के अधीन जारी किया एक निर्देश के अनुसार सभी दवा दुकानों के समूह को सीसीटीवी लगाने को अनिवार्य करने का निर्देश दिए हैं अन्यथा इस आदेश को ना पालन करने वाले के विरुद्ध कानून के तहत व्यवस्था ग्रहण किया जाएगा। उक्त आदेश गत 18 अप्रैल 2023 से लागू की गई है।




















