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GST कांउसिल की बैठक में फैसला, मिलेट्स से बने आटे पर अब नहीं चुकाना होगा टैक्स

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नई दिल्ली. शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी कांउसिल की 52वीं बैठक हुई. जीएसटी की बैठक में आम लोगों को राहत देने वाला फैसला हुआ. मिलेट्स से बने आटे पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी.

निर्मला सीतारमण ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आटे में अगर 70 प्रतिशत तक मिलेट्स होगा, तो उसकी खुली बिक्री होने पर जीएसटी नहीं लगेगा. मिलेट्स के आटे को पैकेट में बेचने पर 5 प्रतिशत तक जीएसटी लगाई जाएगी, जो पहले 18 प्रतिशत तक थी.

जी20 प्रेसिडेंसी में किया था प्रचार

मिलेट्स को आम भाषा में मोटा अनाज कहा जाता है. मोटा अनाज ज्वार, बाजरा और रागि आदि होता है. मोटे अनाज से बने आटे पर सरकार ने छूट दी. अभी तक मोटे अनाज से बने आटे पर 18 प्रतिशत तक का जीएसटी लगता था. मोदी सरकार ने जी20 प्रेसिडेंसी में मोटे अनाज का काफी प्रचार किया था.

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