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लखीमपुर 12 अप्रैल : आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 17 अप्रैल को शाम 5 बजे से 19 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जिले में सूखा दिवस घोषित करने के लिए लखीमपुर जिला आयुक्त ने 5 अप्रैल को आबकारी शाखा के माध्यम से एक आदेश जारी किया।अप्रैल के अलावा यदि किसी कारणवश पुनर्मतदान की आवश्यकता पड़ी तो उसी दिन को सूखा दिवस ही माना जाएगा। उसके अलावा वोटों की गिनती 4 जून को मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। आदेश में जिला आयुक्त ने आगामी लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर 12वीं लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लखीमपुर जिले में सभी मादक उत्पादों, घरेलू और विदेशी शराब और व्यावसायिक रूप से निर्मित मादक शराब की बिक्री,आपूर्ति, वितरण और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। जिले के सभी होटलों, ढाबों, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों,निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के नशीले पदार्थों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।इसके अलावा, जिले के सभी बंधुआ गोदामों, आईएमएफएल खुदरा बिक्री वाली शराब की दुकानों,क्लबों, तारांकित होटलों और सभी घरेलू और विदेशी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है।