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स्वाति मालीवाल केस: बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड

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नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में बिभव कुमार को 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की 7 दिनों की रिमांड मांगी थी. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि बिभव कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. उन्हें 4 बजकर 15 मिनट पर गिरफ्तार किया गया. ऐसे में कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है इसलिए इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता.

दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था. बिभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है. लेकिन बिभव कुमार ने कहा है उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दायर की है. बिभव कुमार ने ये भी कहा कि मैं हर जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं. बिभव कुमार ने कहा कि अभी तक मुझे इस संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला, मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है. बिभव कुमार ने दिल्ली पुलिस से उसकी शिकायत को भी संज्ञान में लेने की अपील की है.

उधर आप सांसद स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच में उनके शरीर पर चोट की पुष्टि हुई है. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति मालीवाल के शरीर पर चोट के कुल चार निशान मिले हैं. डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति की दाईं आंख के नीचे और बायें पैर पर चोट के निशान मिले हैं. वहीं स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह मुख्यमंत्री से मिलने गईं थीं तो उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ मारपीट की गई. उन्हें पैरों से उनके पेट पर प्रहार किया गया.

दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के विधायक प्रहलाद सिंह ने सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि MLC में गड़बड़ी भी हो सकती है. उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई है. 3 दिनों में सब तैयारी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया किसरकार का डॉक्टर आ जाए तो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी आ सकता है.

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