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कछार में धारा 144 के तहत बेथुकंडी कई प्रतिबंध

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सिलचर, 30 मई : कछार जिला मजिस्ट्रेट रोहन कुमार झा ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान में कछार जिले में भारी से बहुत भारी बारिश और खराब मौसम की भविष्यवाणी की गई है। इसके अलावा, बराक नदी के लगातार बढ़ते पानी से संवेदनशील स्थानों पर बांध टूटने और सिलचर शहर और आसपास के बड़े इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है। आदेश में कहा गया है कि 2022 में बेथुकंडी में उपद्रवियों द्वारा जानबूझकर बांधों को काटने की घटना हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर क्षति हुई और सिलचर शहर में अभूतपूर्व बाढ़ और विनाश हुआ, और कई लोगों की जान चली गई, और बांधों की सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। इस वर्ष इसी तरह की घटना की आशंका में बेथुकंडी में। इसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध लगाए ए) बेथुकंडी स्लुइस गेट से 500 मीटर के दायरे में और बेथुकंडी डाइक पर 5 या अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना सख्त वर्जित है। बी) बेथुकंडी में बांधों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का कोई भी प्रयास बहुत गंभीर अपराध माना जाएगा और कानून के अनुसार सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

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