जबलपुर. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी (नीट-यूजी) पर शुक्रवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमरनाथ केशरवानी की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में करने का कहा है.
बता दें कि नीट में हुए फर्जीवाड़े को लेकर भोपाल और जबलपुर की दो छात्राओं ने रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई हैं. छात्राओं ने नीट-यूजी कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के रिजल्ट को गलत ठहराया है. शुक्रवार को इसी याचिका पर सुनवाई हुई. जबलपुर की छात्रा अमीषी वर्मा की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि एक कोचिंग सेंटर के 8 छात्रों को परीक्षा में 100% मार्क्स मिले हैं. इनके रोल नंबर भी आगे-पीछे ही थे. याचिकाकर्ता अमीषी का कहना है कि उन्हें 720 में से 615 मार्क्स मिले हैं, उम्मीद 700 से ज्यादा की थी. याचिकाकर्ता के वकील आदित्य संघी ने नीट फर्जीवाड़े को व्यापम घोटाला से बड़ा बताते हुए, रिजल्ट जारी करने में करोड़ों रुपयों का लेनदेन होने का आरोप लगाया है.
वकील बोले-नीट परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ
याचिकाकर्ता के वकील आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि नीट परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, लिहाजा नीट की पूरी परीक्षा री-टेस्ट होनी चाहिए. इसके साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए. साथ ही परीक्षा से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड है, उन्हें तुरंत ही सीज करना चाहिए.
अधिवक्ता आदित्य संधी ने बताया कि अपने आपको कवरअप करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 1563 छात्रों की कुर्बानी देने की कोशिश की है. उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1563 बच्चे ही हो, हो सकता है यह संख्या इससे कई गुना ज्यादा हो. इसके बाद पहली बार एनटीए ने अपना जवाब पेश किया है. पटना में जो पेपर लीक हुआ है, उसके पूरे सबूत सभी के सामने आ चुके है. इसके साथ ही कई सेंटर में एक के पीछे एक छात्रों को बैठाया गया. सारे बच्चों के रोल नंबर मैच हो रहे हैं, उनको नंबर भी 720/720 मिल रहे हैं.
अधिवक्ता आदित्य संघी का कहना है कि अचानक ही बच्चों में कैसे इतनी वृद्धि आ गई कि जो नीट के इतिहास में सिर्फ दो या तीन बार हुआ है, वो 2024 में रिकार्ड बन गया. एक साल में 67 छात्र शत प्रतिशत नंबर लेकर आए और पास भी हो गए. याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में आज पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में करने का कहा.