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प्रे स. करीमगंज 18 जुलाई: असम सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों के अनुसार करीमगंज जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों और फार्मेसियों को एक विशेष नोटिस जारी किया गया है। किसी भी सरकारी डॉक्टर को आधिकारिक ड्यूटी के दौरान निजी स्वास्थ्य संस्थानों और फार्मेसियों में निजी प्रैक्टिस में संलग्न नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी करने पर ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने सहित उचित कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को एक नोटिस जारी कर करीमगंज जिला प्रशासन ने इस जानकारी दी।