प्रे.सं. हाइलाकांदी, 1 मई: कोविड -19 सकारात्मक मामलों में तत्काल प्रभाव से वृद्धि के बाद पूरे हाइलाकांदी जिले में धारा 144 सीआरपीसी को लागू किया गया है। शुक्रवार को यहां इस आशय का एक आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी मेघ निधि दहल ने कहा कि कोविड -19 के सामुदायिक प्रसारण को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश में सभाओं, रैलियों, मतगणना स्थल या किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों के सामने धरना एवं किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल होने से मना कर दिया जो सार्वजनिक शांति को भंग कर सकती है। इसके अलावा मतगणना स्थल के आसपास के क्षेत्रों में व्यक्तियों, समूहों, संगठनों, क्लबों और अन्य का आंदोलन रविवार को मतगणना के दिन निषिद्ध है। किसी भी आग्नेयास्त्र, हथियार या विस्फोटक पदार्थ को ले जाना, पटाखे फोड़ना, रंगीन पानी या अन्य जहरीले पदार्थों का छिड़काव और भड़काऊ भाषण, दीवार लेखन एवं पोस्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, आदेश में आवश्यक सेवा प्रदाताओं, कानून लागू करने वाले कर्मियों एवं चुनाव ड्यूटी में लगे व्यक्तियों, उम्मीदवारों और उनके विधिवत नियुक्त एजेंटों को इसके दायरे से छूट दिया गया है।