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अदालत द्वारा बलात्कारी निरंजन  भक्त की सजा होने पर इलाके के लोगों में संतोष।

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चंद्र शेखर ग्वाला लखीपुर 13 सितंबर :— लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के टीला बस्ती गांव के निरंजन भक्त नामक युवक को नाबालिग लड़की से बलात्कार के अपराध में कछाड़ की विशेष अदालत के न्यायाधीशों ने कल यानी  बारह सितंबर को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद युवक को सिलचर सेंट्रल जेल भेज दिया गया।ज्ञात हो कि 17 मई 2023 को एक पड़ोसी ने नाबालिग के घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना को अंजाम देते समय नाबालिग की मां ने घटना को देख लिया था, और चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग गया। नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और बलात्कारी को पकड़ने में कामयाब रही। पिछले एक वर्ष से शिकायत के आधार पर सिलचर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी।  लगभग एक वर्ष बाद सिलचर स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीशों ने आरोपी को दोषी ठहराया और 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत के फैसले पर क्षेत्र के लोगों संतोष देखा गया, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि , अदालत द्वारा इसी प्रकार शीघ्रता से मामलों की फैसले किए जाने पर, ऐसे जधन्य अपराधों की संख्या कम होगी।समाज में शांति कायम रहेगी, क्षेत्र के लोगों ने अदालत के फैसले का भरपूर स्वागत किया ‌

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